साक्ष्य में ग्राह्य उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
- वैसे भी अभियुक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार करना उसकी संस्वीकृति की परिभाषा में आता हैं और ऐसी संस्वीकृति जो कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो जैसा कि मौजूदा प्रकरण में की गई हैं, धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य में ग्राह्य करने से बाध्य करती है।
- विद्धान विचारण न्यायालय के इस दस्तावेज को स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में मैं कोई त्रुटि नहीं पाता हूं और वे सभी परिस्थितियां वादी द्वारा पूर्ण की गई हैं जिन के आधार पर उक्त दस्तावेज फोटो प्रति होने के कारण सेकेन्ड्री ऐविडेन्स के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है।
- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा कोई भी जुर्म इकबालिया बयान नहीं दिया गया है और यदि कोई बयान अभियुक्त का जुर्म इकबालिया का कस्टम ऑफिसर के समक्ष दिया गया है, तो वह धारा-25 साक्ष्य अधिनियम से प्रभावित होगा तथा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा।
- इसी प्रकार बिन्दू संख्या 4 के तहत हमने यह तय किया है कि पंच गवाहों की साक्ष्य विश्वसनीय हैं परन्तु रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में, छोगसिंह परिवादी के अलावाकिसी भी अन्य व्यक्ति ने साक्ष्य नहीं दी हैं तथा परिवादी द्वारा सत्यापन के वक्त की गई वार्तालाप को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया है।
- प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज अपीलान्ट के द्वारा अवर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और अपीलीय स्टेज पर कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अलावा आदेष-41 नियम 27 सी. पी. सी. के प्राविधानों के ग्राह्य नहीं है।
- इस प्रकरण में अभियुक्त ने थाने पर उपस्थित होकर पुलिस कर्मचारी के समक्ष अपने गुनाह को स्वीकार किया तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विद्धान अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस तर्क को नहीं माना कि चूकि यह पुलिसकर्मि के समक्ष की गई संस्वीकृति हैं इस कारण धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मद्धेनजर साक्ष्य में ग्राह्य नही हैं।
- हमारी विनम्र राय में चूंकि यह निर्णय माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हैं इसलिये उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्धेनजर इसका कोई लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता इसलिये माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्धेनजर पी. डब्ल्यू. 2 रामाराम की साक्ष्य, साक्ष्य में ग्राह्य है और न्यायालय उस पर गौर कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त यद्यपि कि बचाव पक्ष की ओर से सूची 106ख के माध्यम से अभियुक्त लल्लन प्रसाद के द्वारा विभिन्न अधिकारियों को लिखे पत्र की अप्रमाणित छाया प्रतियां 107ख / 1 ता 107ख/45 पर दाखिल की गयी है और जिसे विधिसम्मत ढंग से साबित नहीं कराया गया है, इस कारण उनका साक्ष्य में कोई विधिक महत्व नहीं है और न ही वे साक्ष्य में ग्राह्य हैं।
- जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा गया कि धारा-293 दं0प्र0सं0 में यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि जहां सरकारी रसायन परीक्षक द्वारा परीक्षण किया गया हो, वह रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य है और जिसका उल्लेख अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त संदर्भित नजीर में भी मान्नीय न्यायालय द्वारा किया गया है।
- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नजीर जगदीश प्रसाद व अन्य बनाम महेन्द्र प्रताप 1997 (2) जेसीएलआर पेज 312 इलाहाबाद में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहॉ सम्पत्ति का ऐरिया (क्षेत्रफल) एवं चतुर सीमाओं में विवाद हो तो चतुर सीमाओं की माप साक्ष्य में ग्राह्य होंगी और वह केस का निस्तारण करने में सुनिश्चयात्मक साक्ष्य होगी।