नागरिकता अधिनियम 1955 वाक्य
उच्चारण: [ naagariketaa adhiniyem 1955 ]
उदाहरण वाक्य
- उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को छोड कर किसी भी देश में रहने वाले भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक थे या नागरिक बनने के पात्र थे, वे प्रवासी भारतीय नागरिकता हासिल करने के पात्र हैं।
- अधिनियम के अनुसार अनिवासी भारतीय ऐसे नागरिक है जो भारत के बाहर रहते हैं जबकि भारतीय मूल का व् यक्ति ऐसा व् यक्ति है जो (पाकिस् तान / बंगलादेश / श्रीलंका / अफगानिस् तान / चीन / इरान / नेपाल / भूटान का नागरिक नहीं है) जो:-(i) जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो ; या (ii) जो स् वयं या उसके पिता अथवा पितामह भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत के नागरिक थे।
- नागरिकता नियम, 1956 की अनुसूची के नियम 3A के अनुसार, “एक व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) की धारा 7 के तहत जारी, दादरा और नगर हवेली (नागरिकता) आदेश 1962, अथवा गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश 1962 के आधार पर भारतीय नागरिक बन गया है, और उसके पास किसी अन्य देश के द्वारा जरी किया या पासपोर्ट है, तथ्य कि उसने 19 जनवरी 1963 से पहले अपना पासपोर्ट नहीं लौटाया है, यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने इस दिनांक से पहले स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है.