कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम वाक्य
उच्चारण: [ kermechaari raajey bimaa adhiniyem ]
उदाहरण वाक्य
- प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 “कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) में बीमारी, प्रसव और रोजगार के दौरान लगी चोट के मामले में स्वास्थ्य देख रेख तथा नकद लाभ के भुगतान का प्रावधान किया गया है।
- निदेशिका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 “कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम।
- प्रदेश में संचालित ऐसे चिकित्सा संस्थान जहां दस या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं अथवा पिछले 12 माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों, वहां भी अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होगा।
- समाचार एवं घटनाएँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 “कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम।
- छुट्रटी नकदीकरण पर भुगतान | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 “कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम।
- डाऊनलोड कर प्रयोग में आने योग्य फार्म कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 “कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम।
- इमेजिंग सेवाएं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण परिवार कल्याण विशेष व्यवस्थाएं प्रतिपूर्ति फार्म कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 “कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रख्यापन उस एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना को समाविष्ट करता है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपंगता, रोज़गार चोट के कारण मृत्यु के प्रणामस्वरूप मज़दूरी या अर्जन क्षमता की हानि जैसी आकस्मिकताओं में कामगारों के हितों को संरक्षित करता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रख्यापन उस एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना को समाविष्ट करता है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपंगता, रोज़गार चोट के कारण मृत्यु के प्रणामस्वरूप मज़दूरी या अर्जन क्षमता की हानि जैसी आकस्मिकताओं में कामगारों के हितों को संरक्षित करता है।