राम सुमेर वाक्य
उच्चारण: [ raam sumer ]
उदाहरण वाक्य
- उपस्थितः-सत्र परीक्षण संख्या राज्य प्रति श्री हरकेश कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा) 750/96 1-राम लखन पुत्र राम सुमेर (मृतक) 2-सीताराम पुत्र राम लखन 3-राधेश्याम पुत्रराम लखन (मृतक) 4-कृष्ण कुमार पुत्र राधेश्याम निवासीगण चक काजी औलिया उर्फ खोजापुर थाना फूलपुर जनपद इलाहाबाद।
- अभियुक्तगण राम सुमेर यादव, राजधारी, सत्य नारायन, रूप नारायन, रूप नारायन व श्रीमती गुलाब न्यायालय मे उपस्थित आये उन्हे धारा 147,323 सपठित धारा 149, भा0द0सं0 व धारा 3 (1) (10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से आरोपित किया गया।
- इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रो 0 ओेम प्रकाश पाण्डेय, डाॅ 0 रेखा शुक्ला, डाॅ 0 महानन्द झा, डाॅ 0 राम सुमेर यादव, डाॅ 0 विजयकर्ण तथा डाॅ 0 नवलता वर्मा ने काव्य पाठ किया।
- अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण राम सुमेर यादव, राजधारी, सत्य नारायन, रूप नारायन एव श्रीमती गुलाब पर धारा 147,323 सपठित धारा 149,504 भा0द0सं0 व धारा 3 (1) (10) अनुसूचित जाति/अनुसूचित मे सन्देह के आधार पर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।
- ठीक एक वर्ष बाद उसको स्थायी कर दिया गया था. जब स्थायीकिया गया था उस समय एक अनाम पत्र आया था जिसमें लिखा गया था कि राम सुमेर कीमौलिक नियुक्ति भी अवैधानिक रूप से की गयी थी और स्थायीकरण भी अत्यन्त अनियमितढंग से किया गया है.
- मौहम्मद-बिन-हामिद खानी की पुस्तक ' तारीखे मौहमदी ' के अनुसार फीरोज तुगलक के पुत्र नसीरुद् दीन महमूद ने राम सुमेर पर आक्रमण करते समय सोचा कि यदि मैं सेना को सीधे-सीधे आक्रमण के आदेश दे दूँगा तो सैनिक क्षेत्र में एक भी हिन्दू को जीवित नहीं छोड़ेंगे।
- इसी क्रम में अलीगंज पुलिस ने लड़की भगा ले जाने के आरोप में राम सुमेर पुत्र बीहल, संजय पुत्र राम सुमेर निवासीगण हबीबपुर कुतुब थाना अलीगंज को मु 0 अ 0 सं 0 70 / 13 धारा 363, 366 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- इसी क्रम में अलीगंज पुलिस ने लड़की भगा ले जाने के आरोप में राम सुमेर पुत्र बीहल, संजय पुत्र राम सुमेर निवासीगण हबीबपुर कुतुब थाना अलीगंज को मु 0 अ 0 सं 0 70 / 13 धारा 363, 366 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल के ३३ वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उतराधिकारी संगठन द्वारा निर्भीक पत्रकारिता करने के लिए ई टीवी उधमसिंह नगर के रिपोर्टर पूरन सिंह रावत समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्र के १ २ लोगों को विशिष्ट प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया.
- अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण वीरेन्द्र बहादुर, राम पाल, राम सुमेर व सुरेन्द्र बहादुर को सन्देह के आधार पर धारा 323 सपठित धारा 34,504,506,308 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 व धारा 3 (1) (10) अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप मे दोषमुक्त किये जाने योग्य है।