हिन्दू अविभाजित परिवार वाक्य
उच्चारण: [ hinedu avibhaajit perivaar ]
उदाहरण वाक्य
- के तहत यद्यपि व्यष्टि हिन्दू अविभाजित परिवार, एओपी या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित या अन्यथा नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायनिर्णयन व्यक्ति जिनका आयकर अधिनियम में उल्लेख किया गया है पर वित्त अधिनियम का पैरा क में निर्धारित दरों पर प्रभार लगाया जाता है।
- व्यक्ति का संबंधी है अथवा, जैसी भी स्थिति हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है और अपनी सहायता या देखभाल के लिए ऐसे व्यक्ति अथवा हिन्दू गैर व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति पर आश्रित नहीं है, अथवा ख.
- व्यक्ति का संबंधी है अथवा, जैसी भी स्थिति हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है और अपनी सहायता या देखभाल के लिए ऐसे व्यक्ति अथवा हिन्दू गैर व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति पर आश्रित नहीं है, अथवा ख.
- 3. खाते क्लबों, संघों, समितियों, शैक्षिक संस्थानों तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से खोले जा सकते हैं जबतक कि खातों का प्रयोग व्यापार प्रयोग के लिए न हो तथा बैंक संतुष्ट से कि खाता सही बचत उद्देश्य से खोला जाता जा रहा है।
- 3. खाते क् लबों, संघों, समितियों, शैक्षिक संस् थानों तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से खोले जा सकते हैं जबतक कि खातों का प्रयोग व् यापार प्रयोग के लिए न हो तथा बैंक संतुष् ट से कि खाता सही बचत उद्देश् य से खोला जाता जा रहा है।
- 80 डीडी (विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती) जहां करदाता, जो भारत का निवासी है और जो हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है, ने गत वर्ष के दौरान उस व्यक्ति के नर्सिग सहित चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास संबंधी व्यय शामिल किया है जोः क.
- उप खंड (94) के तहत कटौती की अनुमती होगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं, यथाः (क) उपधारा (1) में संदर्भित योजना में व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य जिसके नाम योजना का अंशदान किया गया है, की मृत्यु की स्थिति में विकलांग आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी अथवा एकमुश्त राशि का प्रावधान था ।
- यदि विकलांग आश्रित की उपधारा (2) में संदर्भित व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपधारा (1) के तहत भुगतान अथवा जमा की गई राशि के समान राशि करदाता की गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें यह राशि करदाता द्वारा प्राप्त की जाती है तथा तदनुसार उस पिछले वर्ष की आय के रुप में करयोग्य होगी ।
- करदाता जो भारत का निवासी है और जो व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार का व्यक्ति है, की कुल आय की गणना करने में, इस खंड के प्रावधानों के अनुसार और अध्यधीन, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार योजना के तहत अपनी कर योग्य आय में से पिछले वर्ष में भुगतान या जमा की गई अधिकतम बीस हजार रुपए (20,000 /-रुपए) की राशि की कटौती होगी ।