आयुध अधिनियम वाक्य
उच्चारण: [ aayudh adhiniyem ]
उदाहरण वाक्य
- अतः अभियुक्त खुशाल सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307, 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत दोष सिद्व किया जाता है।
- आदेश अभियुक्त रवीन्द्र सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307, 504, एव आयुध अधिनियम की धारा-25 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- इसलिए अभियुक्त मुरी का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा-307, 323,504,506 के तहत व धारा-4/25 आयुध अधिनियम के तहत कारित अपराध है।
- उक्त निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 37 / 2006 राज्य बनाम मोहन सिंह अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में भी रखी जाये।
- इसी तरह आबकारी, मोटरयान और आयुध अधिनियम के तहत राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देषानुसार सामान्य प्रकृति के मामलों पर समिति विचार करेगी।
- अतः उसे संदेह का लाभ देते हुए उसपर आरोपित अपराध धारा-25 (बी) (1-बी) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- आदेष अभियुक्त मोहन सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302, 394/511,436 भारतीय दण्ड संहिता एवं 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोशसिद्ध किया जाता है।
- इस प्रकार अभियुक्त खुशाल सिंह के विरूद्व आयुध अधिनियम की धारा-30 का आरोप भी संदेह परे सिद्व करने में अभियोजन सफल रहा है।
- लाइसेन्सी लाल बहादुर यादव की तलाश करने पर यह दस्तयाब नही हुआ जिसके विरूद्ध धारा 30 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
- अभियुक्त उपेन्द्र यादव को धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम व अभियुक्त लाल बहादुर यादव को धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोप से आरोपित किया गया।