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aggrieved वाक्य

"aggrieved" हिंदी में  aggrieved in a sentence  

उदाहरण वाक्य

  1. However , the aggrieved party can always approach the Supreme Court under Article 136 of the Constitution .
    व्यथित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय में हमेशा जा सकता है .
  2. The king holds public audience in the Amkhas , and there it is usual for aggrieved persons to appear and make complaint .
    बादशाह आमखास में दरबार लगाता है जिसमें व्यथित व्यक्ति प्राय : पेश होकर शिकायतें करते हैं .
  3. An aggrieved party can also invoke the jurisdiction of the Supreme Court under Article 136 of the Constitution against any order .
    व्यथित पक्ष किसी आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब ले सकता है .
  4. It has the power to hear appeals by any person aggrieved by the order of the State Commission and it also has revisional powers .
    इसे राज़्य आयोग के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को अपील की सुनवाई करने का अधिकार है और पुनरीक्षण की शक्तियां भी हैं .
  5. If any party is aggrieved by any decision or order of the Cooperative Court or the Registrar , the appeal lies to the Cooperative Appellate Court .
    यदि कोई पक्ष सहकारी न्यायालय अथवा रजिस्ट्रार के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित है तो वह सहकारी अपील न्यायालय में अपील कर सकता है .
  6. There should be an aggrieved person who petitions the Court to challenge the constitutionality of the statute which has adversely affected his rights .
    कोई व्यथित व्यक्ति होना चाहिए जो अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करे .
  7. When faith is furious , the state can hardly play God , certainly not a state governed by a party that had the blessings of an aggrieved God .
    जब आस्था ही उग्र रूप ले ले तो ऐसे में राज्य भगवान नहीं बन सकता , और ऐसा राज्य तो कतई नहीं जो पीड़ित भगवान का आशीर्वाद प्राप्त पार्टी से शासित हो .
  8. But the jurisdiction of High Court under Articles 226 and 227 and Supreme Court under Article 136 of the Constitution is not affected and the aggrieved party can approach the High Court and the Supreme Court in appropriate cases .
    किंतु इससे अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रभावित नहीं होती और समुचित मामलों में व्यथित पक्ष उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है .
  9. According to the Act the aggrieved party can appeal against any of the above actions to an Appellate Tribunal which has been constituted under the Act by the central government to hear appeals .
    अधिनियम के अनुसार व्यथित पक्ष उपर्युक़्त किसी कार्रवाई के विरुद्ध एक अपील अध्Lकरण में अपील कर सकता है जिसका गठन केंन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए किया है .
  10. Within their original jurisdiction under Articles 226 and 32 , the High Courts and the Supreme Court can issue writs against the state to set right the grievance of an aggrieved party by issuing writs/orders/injunctions , etc .
    अनुच्छेद 226 और 32 के अधीन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता के भीतर व्यथित पक्षों की शिकायतों को दूर करने के लिए राज़्य के विरुद्ध रिटें/आदेश/व्यादेश आदि जारी कर सकते हैं .
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  1. aggressiveness
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  3. aggressor
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  5. aggrieve
  6. aggrieved party
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  10. aggro
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